मांगा 75 लाख रुपये हर्जाना, खुद देने पड़े 25 हजार रुपये : सुप्रीम कोर्ट में आई ऐसी याचिका, हंसी रोक सको तो रोक लो
अदालती लड़ाई में कभी-कभी मामला उल्टा भी पड़ जाता है. हर्जाना मांगने आने पर जुर्माना भर के जाना पड़ सकता है. गूगल पर पढ़ते हुए अश्लील विज्ञापनों के फेर में पड़कर फेल हुए छात्र आनंद किशोर चौधरी ने गूगल से 75 लाख रुपये हर्जाना मांगते हुए अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना लेने आए छात्र पर ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया.