सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा.
मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था. मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है. मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को एक साथ मिलाकर सुनवाई करने का फैसला दिया था.
दिल्ली में चौथे चरण के प्रतिबंधों पर आज हो सकता है फैसला
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा. सुनवाई में कोर्ट यह तय कर सकता है कि ग्रुप 4 के तहत लगाई गई पाबंदियां जारी रहनी चाहिए या नहीं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह खुद संतुष्ट नहीं हो जाता कि वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, तब तक वह ग्रेप 4 को हटाने का फैसला नहीं लेगा. इसे देखते हुए कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को प्रदूषण से जुड़े अपडेट आंकड़े कोर्ट के सामने पेश करने को कहा था.
इसके आधार पर कोर्ट कल यह तय करेगा कि ग्रुप 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है या नहीं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक को लागू कराने में नाकाम रहने वाले एनसीआर राज्यों के अधिकारियों और पुलिस अफसरों को फटकार लगाई थी. उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है. उम्मीद है कि आयोग इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देगा.
यासीन मलिक पर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई. सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर की टाडा कोर्ट के सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के चार जवानों की हत्या और रुबिया सईद के अपहरण के मामले में यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था.