वक्फ भूमि: कर्नाटक में जिला उपायुक्तों को किसानों को नोटिस जारी नहीं करने का निर्देश

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को वक्फ कानून के तहत किसानों को नोटिस नहीं देने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि भूराजस्व रिकॉर्ड को अंतिम माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई उनके अनुरूप होगी.

परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ऐसे किसी नोटिस या पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया है. अब यह मामला सुलझ गया है, लेकिन हम भविष्य के संभावित घटनाक्रम को लेकर आश्वस्त नहीं हैं.”

वक्फ बोर्ड ने कथित तौर पर दावा किया है कि कुछ भूखंड 50 साल पहले उसके नाम पर दर्ज किये गये थे, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि किसी भी दावे के वैध होने के लिए वक्फ और भूराजस्व रिकार्ड में अवश्य ही मेल होना चाहिए अन्यथा भूराजस्व रिकार्ड को ही प्रमुखता दी जाएगी.

इस बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भाजपा पर नोटिस जारी करने और वक्फ अधिनियम के तहत अधिकार, पट्टा एवं फसल (आरटीसी) रिकॉर्ड में बदलाव करने का आरोप लगाया.

शिवकुमार ने मंगलुरु में कहा, ‘‘भाजपा ने वक्फ अधिनियम के तहत नोटिस जारी करना और भू राजस्व रिकॉर्ड बदलना शुरू कर दिया. हम किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे. अगर कोई अधिकारी अन्यथा कदम उठाता है, तो हम सुधारात्मकक कार्रवाई करेंगे.”

बेदखली नोटिस पर विवाद खड़ा होने के बाद विजयपुरा जिले के होनवाड़ के ग्रामीणों समेत किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

हावेरी जिले के कडकोल गांव में, स्थानीय लोगों के कब्जे से वक्फ की संपत्ति को वापस लेने के लिए जारी प्रशासनिक आदेश को लेकर ग्रामीणों ने कथित तौर पर हिंसा की.
 



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