कन्नड़ एक्टर दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी गई है. दर्शन ने इस आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थि कि उसके दोनों पैरों में सुन्नपन है और उसे सर्जरी करानी होगी. बता दें कि दर्शन रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल में बंद है. कोर्ट ने दर्शन को जमानत देते हुए कहा कि उसे अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और 7 दिन के अंदर इलाज की जानकारी भी देनी होगी.
कोर्ट ने केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जमानत की मंजूरी दी है. बता दें कि मंगलवार को अभिनेता के वकील ने मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी कराने की अनुमति के लिए अदालत से अनुरोध किया था. सरकारी वकील ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि मेडिकल दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा. उन्होंने तर्क दिया कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है.
न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने इसपर पूछा था, “मैसूर क्यों? बेंगलुरू में एक डॉक्टर से (दर्शन की) जांच करवाएं और सर्जरी की तात्कालिकता और अवधि का आकलन करवाएं. अंतरिम जमानत की समय-सीमा सीमित है और हमें यह समझने की जरूरत है कि आपको कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा.”
अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि दर्शन को राज्य द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य मूल्यांकन से गुजरना चाहिए. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अपना फैसला सुनाते हुए जज ने दर्शन को जमानत दे दी है.
एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ जून में बेंगलुरु में अपने एक फैन को प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.