पालघर :
महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले की एक अदालत ने सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए ट्रक चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला पांच साल पुराना है. वसई के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस वी खोंगल ने शनिवार को अपने आदेश में दोषी ट्रक चालक (38) पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि ट्रक चालक और बच्ची का परिवार वसई में पड़ोसी थे. पाटिल ने अदालत को बताया कि ट्रक चालक 13 मई, 2018 को टीवी दिखाने के बहाने बच्ची और उसके भाई को अपने घर लाया. इसके बाद उसने उसके भाई को बाहर भेज दिया और लड़की का यौन उत्पीड़न किया.
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न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ट्रक चालक के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है.
अदालत ने ट्रक चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही यह भी कहा कि बच्ची के परिवार को इस दौरान बहुत कष्ट सहना पड़ा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)