केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए इलाहाबाद कोर्ट (Allahabad Court) की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उसने एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और अजय देवगन (Ajay Devgn) को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी किया है.
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केंद्र के वकील ने शुक्रवार को हाई कोर्ट को सूचित किया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए. दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई 9 मई, 2024 के लिए तय की.
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने मूल रूप से तर्क दिया था कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें हाई प्रोफ़ाइल आवॉर्ड दिए गए थे लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे थे.
हालांकि, याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि 22 अक्टूबर को इन अभिनेताओं की तरफ से सरकार के सामने लोगों ने अपनी बात रखी लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अदालत को यह भी बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि उन्होंने पहले ही इसके साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)