केरल : 63 साल के शख्स ने लड़की को गोद लिया और फिर उससे रेप किया, कोर्ट ने दी 109 साल की सजा

अदालत ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया (प्रतीकात्मक तस्वीर).

पथानामथिट्टा:

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 63 साल के शख्स को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे इस कृत्य के लिए 109 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी ने जिस लड़की से रेप किया उसने उसे कुछ साल पहले गोद लिया था.

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केरल के दक्षिणी जिले पथानामथिट्टा के अदूर में एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने पंडालम के कुरमपाला के मूल निवासी थॉमस सैमुअल को यह सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जज ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर सैमुअल को तीन साल दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की रहने वाली 12 वर्षीय पीड़ित लड़की को सौंपी जाए. पुलिस ने कहा कि दोषी को कुल 20 साल जेल में काटने होंगे क्योंकि उसको मिलीं अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी.

पुलिस के अनुसार, कुछ साल पहले माता-पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद लड़की अपने दो भाई-बहनों और दादी के साथ यहां एक स्थानीय दुकान के बरामदे में रह रही थी. उनकी दुर्दशा के बारे में जानने पर, बाल कल्याण पैनल ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए.

इसके आधार पर तीन स्थानीय परिवारों ने तीन बच्चों को गोद लिया और उन्हें सुरक्षित जीवन देने का वादा किया. पीड़ित लड़की को सैमुअल और उसकी पत्नी ने गोद लिया था. इस दंपति की कोई संतान नहीं थी.

पुलिस ने कहा कि, लड़की को गोद लेने के बाद वह जब सेमुअल के घर पहुंची तो उसने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. मार्च 2021 और मई 2022 के बीच एक वर्ष की अवधि के दौरान उसने उसे धमकी देकर उसका क्रूर यौन उत्पीड़न किया और यातना दी.

बाद में उसने अपनी पत्नी के एक हादसे का शिकार होने के बाद उसके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बाल कल्याण पैनल से लड़की की कस्टडी वापस लेने का अनुरोध किया.

क्रूरतापूर्ण अत्याचार और बलात्कार की घटना तब सामने आई जब लड़की को एक अन्य परिवार ने गोद ले लिया. उसने इस परिवार को उसके साथ हुए यौन अत्याचार के बारे में बताया.उनकी शिकायत के आधार पर पंडालम पुलिस ने मामला दर्ज किया और व्यापक जांच की.

बयान में कहा गया है कि अदालत ने आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई.

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