सिंगापुर:
सिंगापुर की एक अदालत ने 2019 में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप मामले में 26 वर्षीय भारतीय शख्स को 16 साल की जेल और 12 बेंत या कोड़े मारने की सजा सुनाई है. इस दौरान सजा के लिए अपहरण और चोरी के आरोपों पर भी विचार किया गया. द टुडे न्यूज पेपर ने बताया कि यूनिवर्सिटी की छात्रा जब वह देर रात एक बस स्टॉप पर जा रही थी तो उसका पीछा करने के बाद क्लीनर के रूप में काम करने वाले चिन्नैया ने उसे गलत दिशा में इशारा किया.
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इसके बाद उसे एक जंगली इलाके में खींचने और मुक्का मारने के बाद उसके साथ रेप किया. चेहरे पर चोट लगने और अन्य चोटों के कारण छात्रा इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि उसका बॉयफ्रेंड रेमी जब अस्पताल में उससे मिला तो वह भी उसे नहीं पहचान पाया.
रेप की यह घटना 4 मई, 2019 को हुई थी. अदालत ने कहा कि मामले को सामने आने में लगभग चार साल लग गए क्योंकि चिन्नैया की मानसिक स्थिति (Mental Condition) के लिए मनोरोग मूल्यांकन के कई दौर की आवश्यकता थी. उप लोक अभियोजक (डीपीपी) कयाल पिल्लै ने कहा जब चिन्नैया छात्रा का यौन उत्पीड़न (Sexually Assault) कर रहा था, तो छात्रा ने उसका हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश की थी क्योंकि वह सांस लेने में असमर्थ थी. लेकिन चिन्नैया ने अपनी पकड़ मजबूत कर दिया, जिससे वह और अधिक चिल्लाने लगी. तब चिन्नैया ने उसे चुप रहने के साथ कहा था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा.
छात्रा के साथ बलात्कार करने के बाद चिन्नैया ने उसके सामान को खंगालना शुरू कर दिया. उसने उसकी पानी की बोतल ली और पीने से पहले बचा हुआ पानी उसके शरीर के निचले आधे हिस्से पर डाल दिया.
डीपीपी ने कहा, एक बार जब चिन्नैया चला गया तो छात्रा तुरंत अपने बैग के पास गई, जहां उसे अपनी कैंची मिली. उसने चिन्नैया के वापस आने से पहले कैंची अपने हाथ में पकड़ लिया. हालांकि, उसे अपना चश्मा नहीं मिल पाया. लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए किसी तरह अपनी फोन ढूंढ लिया. बाद में उसने अपने दोस्त से संपर्क किया जिसने पुलिस को बुलाया.
डीपीपी ने कहा कि पुलिस के पहुंचने के बाद, छात्रा को यौन उत्पीड़न की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पाया गया कि उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान सहित कई चोटें और खरोंचें थीं. इसके बाद चिन्नैया को 5 मई, 2019 को गिरफ्तार किया गया था.