नई दिल्ली:
GRAP-3 के दिशानिर्देशों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और चारपाहिया LMVs BS-4 डीज़ल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है. यह पाबंदी 9 दिसंबर या GRAP के नियमों में छूट तक लागू रहेगी, दोनों में जो भी पहले हो. बताते चलें कि प्रदूषण में बढ़ोतरी को देखते हुए बीते दिन ही CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का निर्देश जारी किया था.
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रविवार को रोक लगा दी थी. सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता मालूमी सुधार के साथ ‘‘बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज की गई.इससे एक दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर” श्रेणी में दर्ज की गई थी.दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह आठ बजकर दस मिनट पर 363 रहा था.
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