बरेली (उप्र):
नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को एक और बड़ा झटका लगा है. निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है. रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था.