बलरामपुर (उत्तर प्रदेश):
बलरामपुर जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक जुर्म में चार सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले में देहात थाना क्षेत्र के विशनापुर गांव में गज्जू तथा उसके सगे भाइयों–आजाद, जुग्गीलाल तथा मिथुन ने आठ जून 2011 को प्रह्लाद पाण्डेय नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. सिंह के अनुसार इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.