हैदराबाद:
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) की विशेष अदालत ने रविवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति (Telangana Rashtra Samithi) के विधायकों को कथित रूप से पैसा देकर खरीदने के मामले में तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद साइबराबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जज के सामने पेश किया. इससे पहले, 29 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.
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तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को कथित रूप से पैसा देकर खरीदने के मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग करने वाली साइबराबाद पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की.
हाईकोर्ट का यह आदेश एसीबी अदालत द्वारा इस मामले में तीनों आरोपियों के रिमांड अनुरोध को खारिज करने के बाद आया. साइबराबाद पुलिस ने एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था.
साइबराबाद पुलिस ने बुधवार शाम को रंगा रेड्डी जिले के एक फार्महाउस से रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदकुमार और सिम्हयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था. टीआरएस विधायकों की सूचना के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था. इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह बीजेपी ने किया है.
पुलिस ने एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था.
टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत के बाद बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रेड्डी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से हैदराबाद आए रामचंद्र भारती और हैदराबाद के नंद कुमार, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं. उन्होंने मुलाकात कर भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की है.
एफआईआर के मुताबिक, विधायक रोहित रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और अगर वे भाजपा में शामिल नहीं हुए तो ईडी और सीबीआई द्वारा छापेमारी की जाएगी.
इस बीच, भाजपा आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंची है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने टीआरएस विधायकों के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यह टीआरएस के डर को दर्शाता है. साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के मौजूदा जजों द्वारा जांच की मांग की है.
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